दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक बिना वजह जेल में रखना व्यक्ति की आजादी और जल्द सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।
Sukesh Chandrashekhar: 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठग सुकेश को जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्तें
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