कटनी जंक्शन पर पटना-पुणे एक्सप्रेस से 167बच्चों के रेस्क्यू मामले में जीआरपी ने 8 आरोपियों पर FIR दर्ज की है। भारतीय न्याय संहिता(BNS) की धारा 340 और 143(4) के तहत जांच जारी है। बच्चों को कटनी और जबलपुर के बाल गृहों में रखा गया है, 15 दिन जांच चलेगी।