Lucknow High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नरों को दी जाने वाली बधाई पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनका कानूनी अधिकार नहीं।
हाईकोर्ट की टिप्पणी: मांगलिक कार्यों में बधाई वसूलना किन्नरों का कानूनी अधिकार नहीं, यह इच्छा पर निर्भर
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