Lucknow High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नरों को दी जाने वाली बधाई पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनका कानूनी अधिकार नहीं।