क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों में अहम बदलाव करते हुए यूजर्स को अतिरिक्त समय और कम चार्ज का फायदा देने का फैसला किया है। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुका पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के तहत आपको भुगतान की तय तारीख के बाद भी तीन दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा, जिसमें बिना किसी पेनल्टी के बिल जमा किया जा सकेगा। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो कभीकभी ड्यू डेट मिस कर देते हैं और भारी जुर्माने का सामना करते हैं।

अब मिलेगा 3 दिन का ग्रेस पीरियड
RBI के नए नियम के अनुसार, तय तारीख निकलने के बाद तुरंत लेट फीस नहीं लगेगी। ग्राहकों को तीन दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी ड्यू डेट 5 तारीख है, तो आप 8 तारीख तक बिना किसी पेनल्टी के भुगतान कर सकते हैं।
लेट फीस पर भी लगी सीमा
एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब लेट फीस केवल बकाया राशि पर ही लगेगा, पूरी बिल राशि पर नहीं। इससे ग्राहकों पर एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ कम होगा और भुगतान करना आसान होगा। हालांकि, तीन दिन की अवधि खत्म होने के बाद भी भुगतान नहीं करने पर इसे बकाया माना जाएगा। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, इसलिए समय रहते भुगतान करना जरूरी है।
आपदा में भी मिलेगी राहत
RBI ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए भी राहत का ऐलान किया है। अब बैंक खुद आगे बढ़कर ग्राहकों को राहत दे सकेंगे, उन्हें आवेदन का इंतजार नहीं करना होगा। क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे, जबकि आपदा से संबंधित राहत नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे।
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